Saturday, 5 May 2018

Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्य)

Added to the Constitution by the 42nd Amendment in 1976.
1 9 76 में 42 वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया।

By the recommendations of the Swaran Singh Committee.
स्वरन सिंह कमेटी की सिफारिशों से।

Originally - 10 Fundamental duties.
मूल रूप से - 10 मौलिक कर्तव्य


Note- It shall be the duty of every citizen of India.
यह भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा

1.  To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
 संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों और संस्थानों,राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान; का सम्मान करना, 

2. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्र्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

3. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करन;

4. To defend the country and render national service when called upon to do so;
 देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

5. To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
भारत के सभी लोगों में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या विभागीय विविधता से परे सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना; महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना;

6. To value and preserve the rich heritage of our composite culture;
हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को मूल्यवान और संरक्षित करने के लिए;

7. To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;
 प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

8. To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

9. To safeguard public property and to abjure violence;
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा को खत्म करने के लिए;

10. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

At Present 11 Fundamental Duties.
वर्तमान में  11 मौलिक कर्तव्य है 

11th were added by - 86 Constitutional Amendments Act 2002.
११बां मौलिक कर्तव्य 86 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया 


११बां मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है -

Who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of six to fourteen years.
यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।]

Rest we will cover later ...keep in touch..

Thank you..


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